विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन सम्पन्न

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कुशीनगर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शबीना खान ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकारण, कुशीनगर स्थान पडरौना के तत्वाधान में रविन्द्र नगर धूस स्थित विकास भवन,के सभागार में महिलाओं के अधिकार, महिला उत्पीड़न, महिलाओं के भरण पोषण एवं दहेज उत्पीड़न, महिलाओं, बालिकाओं को लाभान्वित किये जाने हेतु सरकार द्वारा प्रदत्त कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओें योजनाओं की जानकारी दिये जाने के लिये विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन का शुभारम्भ प्रथम अपर जिला जज शालिनी सागर एवं अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश एस0सी0 एस0टी0 श्याम मोहन जायसवाल द्वारा किया गया।


उन्होने उपस्थित महिलाओं, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियो एवं वन स्टाप सेन्टर और स्टाफ नर्स को सम्बोधित करते हुये कहा कि महिलाओं में अशिक्षित होना अत्याचार का मूल कारण पाया गया है तथा पारिवारिक विवाद, भरण -पोषण, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा आदि का प्रकरण अधिक मात्रा में सामने आया है, जिसे रोकने के लिये हम सभी महिलाओं को विधिक जागरूक होना आवश्यक है।
प्रथम अपर जिला जज शालिनी सागर ने कहा कि महिलाओं में शिक्षा की असमनता को दूर करना होगा, घरेलू हिंसा महिलायें ही दूर कर सकती है, कार्यस्थल पर महिलाओं पर होने वाले लैंगिक अपराध को रोकने के लिये प्रत्येक जनपद में एक समिति का गठन किया गया है।

अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश एस0सी0 एस0टी0 श्याम मोहन जायसवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश क्षतिपूर्ति योजना 2014 के लैंगिक अपराधों से बालक-बालिकाओं का संरक्षण अधिनियम-2012 के द्वारा धारा – 4.6.7.8.11 एवं 14 के माध्यम से सरकार द्वारा पीड़ित को दी जाने वाली धनराशि के बारे मे विस्तृत रूप से बताया। तथा शिविर में उपस्थित रिर्साेस पर्सन पूनम जायसवाल एवं सुमन सिंह द्वारा दहेज अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम और एसिड अटैक तथा भरण पोषण के बारे मे ंविधि मे दिये गये नियम व कानून के बारे में विस्तृत रूप बताया गया।
मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्ण गर्ग ने बताया कि महिलाओं को कार्यस्थल पर किसी प्रकार की लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत होने पर तत्काल अपने सम्बन्धित अधिकारी को सूचित करना चाहिए तथा लड़कियों को उचित शिक्षा प्रदान करावें।

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