◆मतदाता पर्ची पहचान पत्र के रूप में मान्य नही,
◆निर्वाचन संबंधी किसी भी जानकारी या समस्या समाधान के लिए टोल फ्री नं0 1950 का
करें प्रयोग ।
*कुशीनगर*। भारत निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता के अनुरुप अपने
चुनाव प्रसार के साथ-साथ मतदाताओं को आगामी 19 मई 2019 मतदान दिवस पर कही किसी वूथ पर संदेह की स्थिति में तत्काल सूचित करें ताकि समय से कार्यवाही की जा सके साथ ही आपको दी गयी आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशो से
संबंधित पुस्तिका का भी भलीभाति अध्ययन कर ले, जिससे किसी भी स्तर पर
आदर्श आचार संहिता प्रभावित न हो।
उपरोक्त विचार सामान्य प्रेक्षक राजा शेखर,व पुलिस प्रेक्षक मनीष अग्रवाल ने कलक्टेट सभागार में आयोजित चुनाव लडने वाले प्रत्याशियों की बैठक में व्यक्त किए। उक्त द्वय अधिकारियों ने कहा कि आप सभी लोग ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे अदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो और आपलोगो के विरुद्व कार्यवाही की जाये। उन्होने सभी प्रत्याशियों से कहा कि मतदान प्रभावित न हो इसके लिए टोल फ्री नम्बर 1950 कन्ट्रोल रुम में स्थापित है, जिस पर आप कभी भी किसी भी समय निर्वाचन को प्रभावित करने वाली कोई भी जानकारी दें सकते है, जिससे उसपर समय रहते कार्यवाही संभव हो
सकेगी।
जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने उक्त अवसर पर
स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन द्वारा निर्वाचन आयोग दिशा निर्देशो के अनुरुप सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित की जा रही है, जिससे मतदान की
पारदर्शिता व निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके तथा कोई भी इस कार्य को वाधित या प्रभावित न कर सके। उन्होने बताया कि पूर्व में जहां भी मतदान प्रभावित किया गया है, ऐसे कारको व स्थलो को चिन्हित करके उनके विरुद्व कार्यवाही की जा चुकी है, साथ ही आप सभी से अपेक्षा है कि यदि कोई व्यक्ति समुदाय किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से मताधिकार प्रयोग केलिए प्रभावित कर रहा है या कर सकता है तो उसकी सूचना अवश्य दे, जिससे संबंधित के विरुद्व कार्यवाही की जा सके।इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदान के दिन फोटो पहचान पत्र जरूरी है।तथा मतदान पर्ची पहचान पत्र के रूप मे मान्य नहीं होगा।
पुलिस अधीक्षक राजीव नारायण ने कहा कि मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग निर्डर होकर मन मुताबिक प्रत्याशी को कर सके, इसके लिए हर संभव सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गयी है और यदि कही भी यह संज्ञान में आता है कि किसी के द्वारा किसी भी मतदाता को डराने-धमकाने अथवा लोभ-लालच से प्रभावित किया जाता है या किया जा सकता है तो इसके लिए लगातार सुरक्षा बल अपनी मानीटरिंग गोपनीय रुप से क्षेत्रो में कर रहा है और जहां भी इस तरहकी कोई शिकायत प्राप्त होगी तो संबंधित के विरुद्व कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, साथ ही उन्होंने निर्वाचन दौरान अपराध की श्रेणी में आने वाले सभी कारकों को भी अवगत कराया।
उपजिलाधिकारी कसया अभिषेक पाण्डेय द्वारा न8वाचन दौरान उम्मीदवारों द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि, अपराधिक मुकदमों को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए जाने व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कराए जाने, एस0एस0टी0वएफ0एस0टी0,सहित समस्त आवश्यक जानकारियों से अवगत कराया गया ।तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के
दिशा निर्देशो के संबंध में विस्तापूर्वक अवगत कराया और कहा कि यदि पुस्तिका में दिये गये दिशा निर्देशो के अनुरुप आप अपने कार्य को भी व्यय आदि के लिए दिशा निर्देश दिये गये है उसके अनुरुप आप अपना व्ययआदि का लेखा जोखा रखे और समय समय पर होने वाली बैठक/जाॅच में व्यय रजिस्टर का परीक्षण भी कराते रहे। उन्होने बताया कि आयोग के दिशा-निर्देशो के अनुरुप पूरे निर्वाचन कार्य में 10 हजार रुपये से अधिक नगद खर्च नही करेगें।
उन्होंने कहा कि सभी को जिला पंचायत सभागार में व्यय रजिस्टर को मिलान करने हेतु अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा तथा मतदाता को मताधिकार प्रयोग के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित फोटोयुक्त पहचान पत्रो में से मतदान के दिन एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी विंध्यवासिनी राय, उप जिलाधिकारी खडडा दिनेश कुमार,पडरौना रामकेश यादव, तमकुही अरविंद कुमार ,हाटा प्रमोद कुमार
सहित संबंधित अधिकारी व विभिन्न राजनैतिक दलो से संबंध्ति प्रत्याशी व प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
