खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली में किया गया संशोधन

Share● अब खुली मिठाइयों के कन्टेनर (ट्रे) पर लिखना होगा खराब होने का समय तथा इसके साथ ही मिठाइयों पर Date of Manufacturing व Best Before Date लिखना होगा...

● अब खुली मिठाइयों के कन्टेनर (ट्रे) पर लिखना होगा खराब होने का समय तथा इसके साथ ही मिठाइयों पर Date of Manufacturing व Best Before Date लिखना होगा अनिवार्य।

कुशीनगर अभिहित अधिकारी मानिक चन्द्र सिंह ने जनपद के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को अवगत कराया है कि आयुक्त महोदय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ दिनांक 08.10.2020 के द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली में संशोधन करते हुए दिनांक 01.10.2020 से खुली मिठाईयों/मिठाईयां रखने में प्रयुक्त होने वाले कंटेनर/ट्रे पर “Best Before Date” अनिवार्य रूप से तथा “Date of Manufacturing” स्वैच्छिक रूप से प्रदर्शित करने हेतु निर्देश दिये गये है।

उन्होंने बताया कि खाद्य कारोबारकर्ता मिठाइयों पर Best before Date की घोषणा करने में मिठाइयों की प्रकृति व स्थानीय परिस्थिति का ध्यान रखेगा। इस कार्य हेतु खाद्य कारोबारकर्ता भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध Guidance Note on Safety & Quality of Traditional Milk Profucts जिसमें मिठाईयों की Shelf Life तथा उदाहरण के लिए उससे सम्बन्धित “Logo” दिये गये है, का प्रयोग निर्देशक के रूप में कर सकते है। उक्त प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक खाद्यकारोबारकर्ता को दुकान की सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्य मानकों का पूरा ध्यान देना होंगा, पैकेज मिल्क प्रोडक्ट्स मिठाईयों पर “Date of Manufacturing” व “Best Before Date” के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) नियमावली-2011 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है।
खुली मिठाईयों पर कन्टेनर (ट्रे) पर निम्नलिखित घोषणा करना अनिवार्य है।

खाद्य पदार्थ का नाम व खराब होने का समय लिखना अनिवार्य है

1–कलाकन्द और इसके संस्करण जैसे वटर स्काच, कलाकन्द, चाकलेट कलाकन्द विनिमार्ण के 01 दिन की उपयोग में लाया जा सकता है।
2– दूग्ध उत्पाद और बंगाली मिठाई
जैसें-बादाम दूध, रसगुल्ला, रसमलाई, राबडी रसमलाई, साई टोस्ट,राजभोग, चमचम, मलाई रोल, बंगाली राबडी, हिरामनी, गुर संघेश, हरि भोग, अनारोध, अनारकली, माधुरी, पाकिजा, रस्क डम्प, गुरकक्ष गोला, संघेश, रासकट्टा, खीरमोहन, गुर रसमलाई, गुरू रसगुल्ला विनिमार्ण के 02 दिनों के भीतर ही उपयोग में लाया जा सकता है।
3- लड्डू और खोया की मिठाई
जैसे-मिल्क केक, मथुरा पेडा, सादा बर्फी, मिल्क बर्फी, नारियल बर्फी, चाकलेट बर्फी, सफेद पेडा, पिस्ता बर्फी, बूंदी लडडू, लाल लडडू, मोतीचूर मोदक, चिनिया बदाम, मेवा बत्ती, फुूट केक, केसर नारियल लडडू, छोटी मलाई घेवर, व्रत तेसरिया नारियल लडडू, छोटे मेवा लडडू, गुलाबी बर्फी, तिल बुग्गा, रेवडी ररफी, ड्राई फ्रूट लि बग्गा, शाही घेवर, खोया केयर बदाम रोल, तिल बाटी, खीर कदम, खीर बीज बर्फी, नारियल बर्फी, मोतीद पाक विनिमार्ण के 04 दिनों के भीतर ही उपयोग में लाया जा सकता है।
4– घी ड्राई फ्रूटस
जैसे-ड्राई फ्रूटस लड्डू, काजू कतली के साथ मिठाई घेवर, साकार पारा, गुर पारा, शाही लड्डू, मूंग बर्फी, आटा लड्डू, ड्राई फ्रूट गुजिया, मोती बूंदी की लड्डू, केसर बर्फी, काजू, काजू सक पके हूय गोजिया, बादाम लौंग, कालूसाही, बादाम बर्फी, काजू अंजीर रोल, केसर बडी मलाई, चन्द्रकला, केसर गुजिया, मैदा गुजिया, काजू खजूर, पिस्टा लौंग, केसर खजूर, अंजीर केक, काजू सेव, काजू गुजिया, काजू कलश, काजू केसर काजू, लाडू, काजू हनी ड्यू, काजू रोल, काजू समोसा, दिलखुशाल बर्फी, काजू रोल कतली, काजू बेक्ड गुजिया, काजू, बर्फी, काजू बेसन बर्फी, काजू रोज कतली विनिमार्ण के 07 दिनों के भीतर ही उपयोग में लाया जा सकता है।

5– एटा लड्डू, लड्डू, चना लड्डू, चना बर्फी, खजूर बर्फी, कराची हलवा, सोहन हलवा, गजक, चिक्की, विनिमार्ण के 30 दिनों के भीतर ही उपयोग में लाया जा सकता है।
अभिहित अधिकारी ने उपरोक्त के क्रम में समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया है कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ0प्र0 लखनऊ के उपयुक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

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