कुशीनगर। संचारी रोग तथा दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण तथा समुचित ईलाज शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए 02 सितम्बर से संचालित हो रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान पूरी तैयारी से संचालित करने के लिए जिलाधिकारी डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है।
डॉ0 सिंह ने बताया कि नोडल अधिकारियों के माध्यम से अभियान का सत्यापन भी कराया जायेंगा। उन्होने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विभाग की कार्ययोजना के अनुसार ही कार्य कराया जायें, अभियान की समाप्ति के पश्चात राज्य मुख्यालय को प्रेषित रिपोर्ट में सभी उपलब्धिया निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष फोटो सहित भेजी जाय। साफ-सफाई, कचरा निस्तारण, जल भराव रोकने तथा शुद्ध पेयजल उपलब्धता पर विशेष जोर दिया जाये,
जिलाधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त नगर विकास, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, शुद्ध पेयजल/जल निगम, बेक्टर कंट्रोल, वातावरणीय स्वच्छता, पशुपालन विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, कृषि एवं सिचाई विभाग, सूचना विभाग विभागीय समन्वय बनाकर कार्य करेंगे।
उन्होने बताया कि 02 सितम्बर से 30 सितम्बर के संचारी रोग नियंत्रण अभियान में खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान तथा शिक्षको की भूमिका महत्वपूर्ण है। अभियान के दौरान सम्पादित सभी गतिविधियों का फोटोग्राफी तथा वीडियोंग्राफी भी कराये। उन्होने कहा है कि 02 सितम्बर को अभियान को समारोहपूर्वक प्रारम्भ किया जायेंगा तथा अभियान ग्राम, ब्लाक एंव जिले स्तर पर लांच किया जायेंगा।
उन्होने अभियान की सफलता के लिए ब्लाक प्रशिक्षको, ब्लाक पर आगनबाड़ी, आशा, एएनएम तथा अध्यापको का संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित कर ससमय पूरा करने हेतु निर्देशित किया है, ब्लाक स्तर पर ग्राम प्रधान का भी संवेदीकरण अलग से कराया जायेंगा।
जिलाधिकारी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को जागरूक हो कर सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तन्मयता से लग कर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया है।
उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एंव उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र अभय कुमार सुमन ने बताया कि शासन द्वारा प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त-पोषण हेतु सहायता योजना संचालित की गयी है। इसमें कुशीनगर जिले के चयनित केला रेशा उत्पाद हेतु उद्योग, सेवा, व्यसाय क्षेत्र में बैंको के माध्यम से ऋण वितरण कराया जायेगा। योजनान्तर्गत 25 लाख तक की कुल परियोजना पर अनुदान राशि 25 प्रतिशत अधितम 6.25 लाख, 25 लाख से 50 लाख तक की परियोजना पर अनुदान राशि 6.25 लाख या परियोजना लागत 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, 50 लाख से 150 लाख तक की परियोजना पर अनुदान राशि 10 लाख या परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो तथा 150 लाख से अधिक की परियोजना पर अनुदान राशि परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में सरकार द्वारा दिया जायेगा। उक्त अनुदान राशि योजना के दो वर्ष के सफल संचालन के बाद समायोजित की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, कुशीनगर में अपना आवेदन पत्र प्रपत्रों सहित जमा करे। आवेदन लक्ष्य पूर्ण होने तक स्वीकार किए जायेगे।
जिला पंचायत राज अधिकारी राघवेन्द्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि पोषण अभियान के अन्तर्गत दिनांक 02 सितम्बर 2019 को सुपोषण दिवस का आयोजन किया जायेगा। जिसमें लाभार्थियों के पिता/पति की बैठक ग्राम प्रधान के अगुवाई में आयोजित किया जायेगा तथा समस्त बालक-बालिका, महिला , पुरूष एवं वृद्वो के साथ एक पंचायत बैठक आयोजित की जायेगी। और पोषण विषय पर चर्चा/परिचर्चा आयोजित की जायेगी। एवं स्वच्छता विषय पर विशेष बल देते हुए जनमानस को उसके प्रति जागरूक करने हेतु चर्चा की जायेंगी तथा अभियान को सफल बनाने में ग्राम पंचायत सचिव का सहयोग लिया जायेगा।
उन्होने समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0) को निर्देशित किया है कि अपने विकास खण्ड के समस्त ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत को दिनांक 02.09.2019 को सुपोषण दिवस आयोजन कराया जाना सुनिश्चित करे। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01.01.2019 के आधार पर जनपद के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण मतदाता सत्यापन कार्यक्रम दिनांक 01.09.2019 से 30.09.2019 तक घर-घर मतदाताओ के सत्यापन से सम्बन्धित कार्यवाही की जानी है। उन्होने कहा कि घर-घर सर्वेक्षण के दौरान अर्हता तिथि 01.01.2019 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र नागरिकों का नाम निर्वाचक नामावली में नाम अबतक दर्ज नही हो पाया है उनका नाम शमिल किये जाने हेतु सम्बन्धित से मतदाता फार्म-6 लेकर भर दिया जाए तथा उसके संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान की जाने वाली कार्यवाही हेतु अनुरक्षित कर लिया जाए। बी0एल0ओ0ं के पास पूर्व से उपलब्ध फार्मेट 1 से 8 पर भी कार्यवाही इसी सत्यापन के दौरान किया जायेगा।
उन्होने कहा दिनांक 15.10.2019 को अर्हता तिथि 01.01.2020 के आधार पर निर्वाचक नामावलियें का आलेख्य प्रकाशन किया जायेगा, तत्पश्चात दावे/आपत्तियां प्राप्त की जायेगी। जिस व्यक्ति की आयु 01.01.2020 को 18 वर्ष पूर्व हो रही है, वे फार्म – 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते है।
