▪डीएम ने अधिकतम लाभ लेने की अपील।
यदुवंशी टाइम्स न्यूज नेटवर्क
कुशीनगर। उत्तर प्रदेश बिजली बिल राहत योजना 2025–26 की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में बीते दिनों शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि यह योजना 1 दिसंबर से लागू हो रही है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट के साथ अतिरिक्त 25 प्रतिशत तक राहत प्रदान की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि योजना का लाभ अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचे, इसके लिए ग्रामों में मुनादी कराई जाए तथा ग्रामवार मुनादी करने वालों एवं ग्राम प्रधानों के फोटोग्राफ उपलब्ध कराए जाएँ। उन्होंने पंजीकरण प्रक्रिया पर विशेष जोर देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को योजना की विशेषताओं से अवगत कराकर अधिकतम पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।

अधीक्षण अभियंता विद्युत राकेश मोहन ने कहा कि रजिस्ट्रेशन की सुविधा जन सेवा केंद्र, विद्युत सखी, फिटनेक कंपनियों के प्रतिनिधि, मीटर रीडर व बिलिंग एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। बिल भुगतान के लिए कैश व ऑनलाइन दोनों विकल्प रहेंगे। उन्होंने बताया कि पंजीकरण 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2025 तक तीन चरणों में कराया जाएगा। पंजीकरण हेतु ₹2000 जमा करने होंगे। उपभोक्ता बिल भुगतान के लिए तीन विकल्प चुन सकते हैं—
- एकमुश्त भुगतान।
- ₹750 मासिक किस्त।
- ₹500 मासिक किस्त।
इस योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगा जिन पर आरसी जारी हुआ है, और कनेक्शन कटे हुए है तथा जिन्होंने कभी बिल जमा नहीं किया। उपभोक्ता को एक मुस्त भुगतान करने पर निम्न प्रकार की छूट मिलेगा। प्रथम चरण मे 100% सरचार्ज छूट व 25%मूल धन मे अतिरिक्त छूट, दूसरे चरण में100% सरचार्ज और 20% मूलधन मे अतिरिक्त छूट, तीसरे चरण में 100% सरचार्ज तथा मूलधन 15% अतिरिक्त छूट मिलेगा इसके अलावा ₹750 मासिक किस्त वाले उपभोक्ताओं को भी 100% सरचार्ज छूट तथा 31 मार्च 2025 के बाद भुगतान की स्थिति में 10% छूट मिलेगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार होर्डिंग, पोस्टर, बैनर व सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाए, ताकि जनपद का हर उपभोक्ता इस राहत योजना का लाभ उठा सके।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, अधीक्षण अभियंता विद्युत सहित समस्त अधि0 अभि0 , एसडीओ, जेई आदि उपस्थित रहे।
